पटना. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सभी राज्यों को पत्र लिख कर प्राथमिक विद्यालय के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल-I (वर्ग 1-5) शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं हैं. एनसीटीई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लेवल-I (वर्ग 1-5) में सिर्फ बीटीसी (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) धारक याय डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के पात्र हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्यों व शिक्षा विभाग को मानना होगा..
बड़ी खबर: NCTE ने भारत के सभी राज्यों को 4 सितंबर को ही नोटिस भेज दिया है ,
अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है कि प्राथमिक में अब सिर्फ डीएलएड ही रहेगा।
NCTE ने ये भी क्लियर किया अब हम रिव्यू पिटीशन या कोई भी क्रिया इस फैसले के खिलाफ नहीं करेंगे।