नई दिल्ली, । भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए मतदाता सूची के प्रमाणीकरण के लिए आधार का विवरण आवश्यक नहीं है।
निर्वाचन आयोग ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिया कि वह इसके लिए फॉर्म-6, 6-बी में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करेगा। फार्म-6 नए मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए है और फार्म-6बी आधार से लिंक करने के लिए है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यामयूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुकुमार पट्टजोशी ने यह जानकारी दी है।