नई दिल्ली Sat, 23 Sep
NCTE ने सभी राज्यों सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वे बीएड डीएलएड बीटीसी विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानें। SC ने कहा था कि बीएड डिग्रीधारक लेवल-1 में आवेदन करने के योग्य नहीं हैं।
BEd Vs DElEd BTC : राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) ने सभी राज्यों सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वे बीएड डीएलएड बीटीसी विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानें। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी लेवल-1 (कक्षा 1 से 5 ) प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीटीई ने पत्र में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लेवल-1 में सिर्फ बीटीसी (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट)/ डीएलएड/ बीएसटीसी किए अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के पात्र हैं एनसीटीई ने कहा कि सभी राज्य व उनके शिक्षा विभागों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। अगस्त माह में शीर्ष अदालत ने एनसीटीई ( राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ) के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था जिसमें बीएड डिग्रीधारकों को लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटीई की इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल-1 में पास होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति के बाद छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।
केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी शिक्षक भर्ती में BEd वाले बाहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय विद्यालय ने प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है।
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ली गई परीक्षा में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एनसीटीई के निर्देश के बाद यहां भी बीएड वालों का लेवल-1 शिक्षक भर्ती से बाहर होना तय है। बीएड वालों को राहत देने के लिए बिहार में 70 हजार नई भर्ती शुरू होने वाली है। इसमें प्राइमरी शिक्षकों के पद नहीं होंगे।