इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक
शिक्षा सचिव के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका
पर सरकारी अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। शिक्षामित्र
शिवपृजन सिंह की ओर से यह याचिका सचिव पर कोर्ट के
आदेश की अवहेलना करने का आग्रेप लगाते हुए दाखिल
की है।
याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एमके गुप्ता को कोर्ट में हुईं।
याची का कहना है कि राज्य सरकार ने 20 सितंबर 2017
के शासनादेश से शिक्षामित्रों को 11 माह के लिए संविदा
पर नियुक्त किया है। नियुक्त शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये
प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। याची शासनादेश के तहत
कार्य कर रहे हैं। याची का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार
ने 15 मई 2017 को स्नातक कर चुके प्रशिक्षित शिक्षामित्रों
यानी पैराटीचर अपग्रेडेड एज टीचर जिनकी संख्या 1, 21,
063 थी, को 38, 878 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने के लिए
बजट राज्य सरकार को दिया था। जबकि राज्य सरकार सभी
शिक्षामित्रों को एक ही श्रेणी में शामिल करते हुए केवल 10
हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दे रही है, जबकि अप्रशिक्षित
शिक्षामित्र जिनकी संख्या 26,563 थी उन्हें ही 11 महान
तक 10 हजार रुपये मानदेय देने की संस्तुति थी।