महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave ) की अनुमन्यता :-
01 महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश प्रसूति अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा ।
02 विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की 18 वर्ष की आयु होनेकी अवधि तक देय है।
03 गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा।
04 सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभालअवकाश अनुमन्य होगा।
05 बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
06 बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा ।
07 बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम-से-कम हो।
08 बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।
09 यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08-12-2008 के कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पश्चात् बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा।