लखनऊ। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को वकीलों की हड़ताल से सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट अब 15 सितंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने यह आदेश यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। वहीं, आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को पत्र व ई-मेल भेजकर न्याय दिलाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने पीएमओ को भी इससे जुड़ा पत्र भेजा है।
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