■ इस बार की शिक्षक भर्ती में मौका देने का अनुरोध
■ सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए माना था अयोग्य
पटना, | बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को
आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था । प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में तीन लाख 76 हजार आवेदक बीएड डिग्रीधारी हैं। इसलिए, उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा।