आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ कार्रवाई की
RBI Action On Bank Of Baroda
जुलाई 2023 में कहा गया था कि बॉब वर्ल्ड ग्राहक खातों के साथ छेड़छाड़ में शामिल था जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा ने पुरजोर खंडन किया था पर अब बैंक पर आरबीआई का एक्शन हो गया है.
RBI Decision: भारतीय रिजर्व बैंक-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) को अपने मोबाइल ऐप ‘BoB World’ पर नए ग्राहक जोड़ने से रोक लगा दी है. आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई ग्राहकों को एप्लिकेशन पर शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ चिंताओं के बाद की गई. आरबीआई का ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
क्या है आरबीआई के आदेश में
आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, “भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को ‘बॉब वर्ल्ड’ मोबाइल ऐप पर और ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है. आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत ये कदम उठाया है. बयान में कहा गया, ‘बॉब वर्ल्ड’ ऐप पर बैंक के ग्राहकों को जोड़ने की कोई भी प्रक्रिया बैंक के पाई गई कमियों को दूर करने के बाद ही होगी. इसके लिए संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत करने और आरबीआई की संतुष्टि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को कदम उठाने होंगे.
बैंक ऑफ बड़ौदा के मौजूदा ग्राहकों का क्या?
आरबीआई ने कहा कि बैंक को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मौजूदा ‘बॉब वर्ल्ड’ ग्राहकों को इस सस्पेंशन के चलते किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए.
जुलाई 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगे थे आरोप
इससे पहले, जुलाई 2023 में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बॉब वर्ल्ड ग्राहक खातों के साथ छेड़छाड़ में शामिल था. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस सरकारी लैंडर ने मोबाइल एप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने के लिए अलग-अलग लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिंक किए. हालांकि इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि ऐप रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए अनऑथराइज्ड या नॉन-कस्टमर मोबाइल नंबर जोड़ने की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये भी कहा कि किसी भी कस्टमर के एक मोबाइल नंबर को बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन, BoB वर्ल्ड के साथ कई बैंक अकाउंट्स से नहीं जोड़ा जा सकता है.