लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ग्रुप इंश्योरेंस कराने के लिए शासन को नया प्रस्ताव भेजा है।
दरअसल, एक अप्रैल 2014 के बाद से तैनात शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को सामूहिक बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल
के अनुसार, पहले के ग्रुप इंश्योरेंस में सिर्फ मृत्यु जोखिम का प्रावधान है, बचत का नहीं। अब शिक्षकों के वेतन से हर माह या सालाना प्रीमियम की कटौती होगी। यदि सेवानिवृत्त तक शिक्षक जीवित
रहता है तो कुल कटौती की प्रीमियम राशि वापस नहीं होगी, जबकि असामायिक मृत्यु पर दावा का भुगतान होगा। नए नियमों के अनुसार केवल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सुविधा है। इसमें असामयिक मृत्यु पर ही दावा मिलेगा, मेच्योर राशि या ब्याज का प्रावधान नहीं है। इस पर शिक्षक नेताओं का कहना है कि इससे शिक्षकों को ज्यादा लाभ नहीं होगा। वहीं 2014 के बाद से काटी गई बीमा की राशि भी अभी तक वापस नहीं मिली है।