प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों के भर्ती मामले में चयनित 12091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस कारण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने विनय कुमार पांडेय व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70 प्रतिशत अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की। जिसमें 12091 अभ्यर्थी चयनित हुए। उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उधर, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी कि कुल 66655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। इसके बाद चयनित 12091 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए।