प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को सिपाही भर्ती-2015 के अभ्यर्थी को ओबीसी आरक्षण का लाभ देते हुए तीस दिन के भीतर नियुक्ति प्रदान करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
अभ्यर्थी ने ऑनलाइन सिपाही भर्ती-2015 के आवेदन में विज्ञापन की शर्तों ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति का विवरण अंकित किया है पर 30 दिन में निर्णय ले बोर्ड
कोर्ट ने कहा कि यदि के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र और निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक अर्जित किए हैं, तो उसे ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। भले ही अभ्यर्थी ने पुरानी तिथि का अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र भी दाखिल किया हो। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सिपाही भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी श्रीकांत कुशवाहा की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव को सुन कर पारित किया। याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची ने चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का दावा करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के दो जाति प्रमाण पत्र दाखिल किए थे