प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि नियोक्ता को स्वीकृत अवकाश की अवधि को डयूटी से अनाधिकृत अनुपस्थिति मानने का अधिकार नहीं है। हलांकि, नियोक्ता को छुट्टी की शर्तों के अनुसार कर्मचारी की वित्तीय परिलब्धियों में कटौती का अधिकार जरूर है। यह फैसला न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने सेवामुक्त हुए एनटीपीसी के प्रशिक्षु विभूषित सिंह की सेवाओं को वरिष्ठता के साथ बहाल करने का आदेश देते हुए सुनाया। याची विभूषित सिंह की नियुक्ति सोनभद्र के रिहंद नगर स्थित एनटीपीसी में प्रशिक्षु के रूप में वर्ष 2012 में हुई थी। संवाद
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