साथियों कुछ दिन पहले 69000 भर्ती से बीएड को बाहर करने कि एक याचिका शिक्षामित्र लोगों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी जिसपर कि सुप्रीम कोर्ट से कोई लिस्टिंग डेट नहीं लगी उसके पश्चात उसी शिक्षामित्र संगठन द्वारा एक दूसरी याचिका 69000 भर्ती में बीएड चयनित साथियों के खिलाफ ब्रिज कोर्स पूरा न होने के कारण और वर्तमान समय में 28/06/2018 का गजट रद्द हो जाने के पश्चात ब्रिज कोर्स न कराए जाने के कारण भर्ती के बीएड साथियों के अभ्यर्थन को रद्द करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई जिसपर कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सर द्वारा बताया गया है कि आगामी दो सप्ताह में इस याचिका को कोर्ट में लिस्ट किया जा सकता है
साथियों हम सभी को मजबूती के साथ इस याचिका पर अपना पक्ष रखना है क्योंकि हम सभी के पास अनेक मजबूत तर्क है कि आखिर जिस समय विज्ञापन जारी हुआ था उस समय कि न्यूनतम अर्हता पूरी करके सभी बीएड डिग्री धारकों ने नियुक्ति पाई उसके पश्चात ब्रिज कोर्स आदि कराने के लिए हम साथियों ने समय समय पर हर संभव प्रयास किया , और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक ऐसे आदेश भी हैं कि सरकार या किसी अन्य कि गलती कि सजा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है
साथियों इस मामले पर बीएड लीगल टीम अपना पक्ष रखेगी किंतु अन्य जिन भी टीमों ने सहयोग प्राप्त किया है वे सभी टीमें अपना अपना सीनियर एडवोकेट लेकर इस याचिका पर मौजूद रहें सिर्फ बीएड लीगल टीम के भरोसे ही सिर्फ मत रहें
आप सभी साथियों से निवेदन है कि टीम एक साथ तीन से चार जगहों पर अधिवक्ता खड़ा करके अपना पक्ष रख रही है इसलिए जो भी साथी टीम के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सभी साथी जल्द से जल्द टीम के साथ जुड़े और अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें
कल परसों तक ये याचिका निकलवा ली जाएगी और इसपर भी टीम अपना पक्ष रखेगी