लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में तीन सौ स्टाफ नर्स, आयुर्वेद की भर्ती सम्बंधी विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस विज्ञापन के जरिये 252 महिला नर्स और 48 पुरूष नर्स के पदों को भरा जाना है। न्यायालय ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का भी मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने अंकिता मौर्या सहित 37 अन्य याचियों की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया है।
याचिका में भर्ती सम्बंधी 4 सितम्बर 2023 के विज्ञापन को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने पाया कि वर्ष 2013 में याचियों का चयन कर ट्रेनिंग दी गई थी लेकिन बाद में उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी जहां से एकल पीठ से उन्हें राहत मिल गयी थी। हालांकि बाद में सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर दिया जिसमें एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी गयी। कोर्ट ने पाया कि वह विशेष अपील अभी भी विचाराधीन है लेकिन बिना उसे संज्ञान में लिये सरकार ने फिर से भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया।