प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत सहायक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के मामले में दो जून 2023 के शासनादेश और 16 जून 2023 के सर्कुलर के प्रावधानों का उल्लंघन कर शिक्षिका का अंतर्जनपदीय आवेदन खारिज करने को गंभीरता से लिया है।
साथ ही निदेशक बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने शासनादेश और सर्कुलर के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने दिया है।