नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में लड़कियों को शौचालय मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर मॉडल पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आवासीय स्कूलों में शौचालय की सुविधा के लिए लड़कियों की संख्या के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पेश करने को कहा।
अदालत ने केंद्र सरकार से देशभर के स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वितरण को लेकर उसकी नीति के बारे में भी जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को सैनिटरी नैपकिन वितरण प्रक्रिया में एकरूपता लानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि स्कूलों में मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बन गई है। विशेषज्ञों की टिप्पणी के लिए उसे भेजा गया है। मालूम हो कि अदालत ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान चेतावनी दी थी कि जिन राज्यों ने केंद्र सरकार को सैनिपटरी नैपकिन को लेकर अपनी राय नहीं भेजी है तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ सकता है।