नई दिल्ली/मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेशों से का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को यूपी के शिक्षा विभाग को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीड़ित व अन्य छात्रों को समुचित काउंसलिंग करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस को नियुक्त किया। बता दें, जिले के स्कूल शिक्षक ने होमवर्क नहीं करने पर अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चे से थप्पड़ मारने का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आननफानन में प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चे को लेकर उसका दाखिला कराने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल शारदेन में पहुंचे।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि तथ्यों से जाहिर है कि उसके आदेश की पूरी तरह से
अवहेलना की गई है। पीठ ने ऐसे में किसी भी तरह के कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए यूपी के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने और सफाई देने को कहा है कि 6 नवंबर के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा अगली तारीख से तीन दिन पहले हलफनामा पेश करने का भी निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। पीठ ने कहा है कि प्रदेश सरकार, खासकर शिक्षा विभाग ने इस अदालत द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों का पालन नहीं किया है।