सर्च कमेटी करेगी आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों का चयन
कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। नियमावली के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा आउटसोर्स से एक कम्प्यूटर एवं आईटी समन्वयक नियुक्त होंगे। चार उप सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे।