प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में दाखिल अ
वमानना याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सभी 15 याचियों को एक अंक देते हुए दो माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2249 अभ्यर्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। इसके लिए मेरिट तैयार कर कटऑफ में आने पर इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व राहुल मिश्र, सरकारी वकील और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।
डालीगंज कुतुबपुर निवासी रेणुका राम पत्नी अनिल कुमार 27 मार्च 1998 से लेखाकार पद पर तैनात हैं। मूलरूप से सिद्धार्थनगर के नौगढ़ निवासी रेणुका जवाहर भवन स्थित कोषागार से सम्बद्ध हैं। 15 सितंबर 2014 को रेणुका को पंजाब नेशनल बैंक में जाने वाली पेंशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर 20 जून 2017 से इण्डियन ओवरसीज बैंक से जुड़े पेंशन मामलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सक्षम अधिकारी के पद पर रहते हुए रेणुका ने फर्जी कागजों के आधार पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर तैयार किए। कैसरबाग खटिकाना निवासी विशाल, गुलभी और रामरती के साथ ही कैसरबाग मोहल्ला पीरजलील निवासी प्रतींद्र कश्यप के खातों में पेंशन और पारिवारिक पेंशन के मद में करीब एक करोड़ 42 लाख 39 हजार रुपये जमा कराए गए।