प्रयागराज। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत आवश्यक सूचनाएं न देने पर शहरी सीमा के 169 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस दिया गया है।
नगर शिक्षा अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने स्कूल प्रबंधन को अंतिम रूप से चेतावनी दी है कि पोर्टल www. rte25. upsdc. gov. in पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएं नहीं तो आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता की धनराशि नहीं मिलेगी। इन स्कूलों ने पूर्व से अध्ययनरत, नव प्रवेशित, प्रमोशन, ड्रॉप आउट समेत अन्य विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है।