प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एक अंक देने के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करने के संदर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 24 घंटे में हलफनामा मांगा है।
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रथमदृष्टया यह न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका को 23 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है।