नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े कुछ नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इनके तहत अब एनपीएस सदस्यों का कोष से धनराशि निकालने या फिर योजना से बाहर निकलने पर बैंक खाते का तत्काल सत्यापन अनिवार्य होगा। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों के बैंक खाते में समय पर निकासी की रकम जमा हो जाए।
नए नियम यहां भी लागू ये प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों और बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होंगे। इस संबंध में नियामक ने सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार बैंक खाते का सत्यापन ‘पेनी ड्रॉप’ तरीके से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए नाम मिलान के साथ ही निकासी अनुरोध का विस्तृत विवरण देना आवश्यक है।
सत्यापन असफल होने पर खारिज होगा निवेदन
पेंशन नियामक ने स्पष्ट किया है कि विवरण को बदलने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य रूप से सफल होना चाहिए। यदि सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी (सीआरए) सत्यापन में असफल रहती है तो एनपीएस से धन निकासी, योजना से बाहर निकलने या बैंक खाते के विवरण में बदलाव को लेकर किसी भी निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि जब भी किसी सदस्य का सत्यापन असफल हो जाता है तो सीआरए अतिरिक्त सत्यापन करता है। साथ ही निकासी से जुड़े किसी भी अनुरोध को आगे बढ़ाने से पहले काफी सर्तकता बरती जाती है।
किसे कहते हैं पेनी ड्रॉप सत्यापन सुविधा
पेंशन नियामक ने एनपीएस सदस्यों के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन सुविधा शुरू की थी।
इसके तहत सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी किसी सदस्य के बैंक खाते की मौजूदा स्थिति की जांच करती हैं और खाते में नाम को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) में नाम और जमा किए गए दस्तावेजों के साथ मिलान करती है। लाभार्थी के बैंक खाते में एक रुपये भेजकर उसे सत्यापित किया जाता है।
गलती होने पर सदस्य को सूचित किया जाएगा
अगर पेनी-ड्रॉप सत्यापन असफल होता है तो सीआरए को इसकी जानकारी एनपीएस सदस्य के मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजनी होगी।
सदस्य को सलाह दी जाएगी कि वे अपने नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राहक के बैंक खाते की विवरण में बदलाव को लेकर फैसला करेगा।