पटना,। बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने पर विधानसभा की मुहर लग गई।
विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन विधेयक 2023 तथा बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। विधेयक में कहा गया है कि सीधी रिक्तियों से 35 प्रतिशत और आरक्षित कोटि से 65भरी जाएंगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, उनकी गणना खुला गुणागुण कोटि की 35 रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, न कि आरक्षण कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध। पूर्व से प्रावधानित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विलोपित किया जाएगा।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यहां के भाजपा नेता केंद्र सरकार से कहें। इससे राज्य का विकास और तेज होगा। देशभर में जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा केंद्र बढ़ाए।
-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री