लखनऊ
18 दिसंबर 2023
लखनऊ। तीन साल से पुराने और 50 लाख से कम के आयकर के मामले में री-असेसमेंट नहीं हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद इनकम टैक्स ऐसे ही कभी भी असेसमेंट नहीं खंगाल सकता है। 10 साल पुराने मामलों को इनकम टैक्स तभी खंगाल सकता है जब करदाता की इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा हो। यह बात सीए नितिन कंवर ने कही। वह रविवार को बीबीएयू में आयोजित आईसीएआई (द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया) की लखनऊ शाखा द्वारा दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
