नई दिल्ली, । नए साल यानी 1 जनवरी, 2024 से आर्थिक क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस माह के अंत तक कुछ कार्यों को जरूर पूरा कर लें। इसमें सबसे जरूरी विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करना है। साथ ही डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता में नॉमिनी जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसके अलावा बंद पड़ी यूपीआई आईडी को दोबारा शुरू करना और बैंक लॉकर के नए समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी मौका है।
रुपये का जुर्माना देना होगा 31 दिसंबर से पहले जिन करदाताओं की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है
विलंब से आईटीआर भरने का मौका न चूकें
1
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलंब से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत, जो व्यक्ति तय तिथि से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर दाखिल करने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिनकी कुल आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें अभी 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन 31 दिसंबर के बाद उन्हें भी पांच हजार रुपये चुकाने होंगे।
बैंक लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर अनिवार्य
2
आरबीआई के अनुसार, संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाई गई है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। आरबीआई ने अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। जिन खाताधारकों ने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा किया था, उन्हें एक संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा।
नया सिम कार्ड खरीदने पर केवाईसी जरूरी
3
1 जनवरी, 2024 से नया सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार, ग्राहकों को अब केवाईसी जमा करनी होगी। यानी की पेपर आधारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ ई-केवाईसी करेंगी। हालांकि, नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वहीं रहेंगे। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे।
नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य
4
सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। खाताधारकों के विफल रहने पर वे शेयरों में लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था।
निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद होंगे
5
राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पेमेंट ऐप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन पे) आदि से उन यूपीआई आईडी को बंद करने के लिए कहा है, जो एक वर्ष से सक्रिय नहीं हैं। यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों के पास अपनी आईडी को सक्रिय करने के लिए 31 दिसंबर तक मौका है।