, कानपुर : तकनीकी खामियों के कारण अगर आपका कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के आयकर रिफंड के लिए अटक गया है तो आपके पास उसे पाने का मौका है। 31 जनवरी 2024 तक इन तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न अब दोबारा प्रोसेस हो सकेंगे और इनके जरिए ही करदाता अपने अटके रिफंड हासिल कर सकेंगे।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक दिसंबर 2023 को आयकरदाताओं के लिए बड़ी सुविधा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश के बाद अब बेंगलुरु में आयकर सेंट्रल प्रोसेसिंग
सेंटर बड़ी संख्या में आयकरदाताओं के कर निर्धारण और आयकर रिटर्न को प्रोसेस करेगा। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता के मुताबिक अगर किसी करदाता का रिटर्न स्क्रूटनी के लिए चुन लिया गया है तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यदि करदाता के रिटर्न में कोई करदेयता दिख रही है तो भी उसके रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। साथ ही करदाता ने यदि किसी वजह से अपना रिटर्न प्रोसेस नहीं किया है तो भी उसके रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।