लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला नीति पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। बीते 26 जून को जारी तबादला सूची को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के तहत हाईकोर्ट, कार्यपालिका या बेसिक शिक्षा परिषद को कोई खास नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने यह फैसला सहायक शिक्षकों की 36 याचिकाओं पर दिया। इनमें तबादला सूची व सरकार की नीति संबंधी आदेशों को चुनौती दी गई थी। तबादला नीति के ये आदेश बीते 2, 8 व 16 जून को दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि गंभीर बीमारी के आधार पर ट्रांसफर चाहने वाले याची शिक्षकों के मामले परिषद को निर्णय लेने को वापस भेजे जाते हैं। संवाद
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