पटना। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें तीन कमरों तक का आवास मिल सकता है। शिक्षक चाहें तो दो या एक कमरे का भी घर ले सकते हैं।
इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार आवास के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को पहले आवेदन पत्र के जरिए अपनी इच्छा बतानी होगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी विद्यालयों को आवेदन पत्र भेजा गया है। नवनियुक्त सभी शिक्षकों को आवेदन पत्र भरना है। शिक्षक जैसी जानकारी देंगे, उसी के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से उनके लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग अब तक शिक्षकों को आवास भत्ता देता रहा है। लेकिन अब स्कूल के तीन किलोमीटर के दायरे में आवास मिलेगा। इससे शिक्षक स्कूल आवास भत्ता देता रहा है। लेकिन अब स्कूल के तीन किलोमीटर के दायरे में आवास मिलेगा। इससे शिक्षक स्कूल के पास रहेंगे और समय पर पहुंचेंगे। इस हर शिक्षक को घर के लिए तीन विकल्प दिए जा रहे हैं। इसमें एक दो और तीन कमरे के आवास का विकल्प शामिल है। इनमें से किसी का चयन करना है।
राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर नियोजित को भी सुविधा
बीपीएससी से नियुक्त और नियोजित दोनों ही शिक्षकों को घर के पास आवास की सुविधा दी जाएगी। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। वेतन मद में आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दी जाएगी। जो शिक्षक मकान लेंगे, उन्हें आवास भत्ता नहीं दिया जाएगा।
शिक्षकों को इन बातों की जानकारी देनी है
1. आप नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी अध्यापक
2. शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध मकान में रहना चाहते हैं या नहीं शिखाणी
3. एक कमरा, दो कमरा या तीन कमरे का घर चाहिए
4. क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहेंगे 5. आपकी पदस्थापना किस जिले के किस विद्यालय में है