महोदय,
आपको अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्तमान में गतिमान पदोन्नति प्रक्रिया में न्यूनतम अहर्ता को नज़रंदाज़ करके पूर्ण किया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। इस समबंध में प्रार्थी आपका ध्यान NCTE जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ता को निर्धारित करता है ने Nov/12/2014 को नियमों में संशोधन किया था जिसके चौथे बिंदु में स्पष्ट रूप से एक पायदान से दूसरे पायदान अर्थात पदोन्नत्ति से चाहे प्राथमिक में हेड शिक्षक के पद हो या उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद हो उसमें उस level की न्यूनतम अहर्ता शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) या CTET पास करना अनिवार्य है अर्थात अगर किसी को प्राथमिक में हेड पद पर पदोन्नत्त किया जा रहा है तो उसको प्राथमिक स्तर का TET और अगर कोई उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नत्त किया जा रहा है तो उच्च प्राथमिक स्तर का TET अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा।
महदोय उक्त के सम्बंध में NCTE ने अभी हाल ही में Sep/19/2023 स्पष्ट किया है कि मद्रास उच्च न्यायालय खंडपीठ के आदेशानुसार Writ Appeal 313/2022 एक पायदान से दूसरे पायदान पर पदोन्नत्त होने लिए न्यूनतम अहर्ता में TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और अगर कोई व्यक्ति TET उत्तीर्ण नही करता है तो उसको पदोन्नत्ति के लिए अर्ह नही माना जा सकता है जैसा कि Nov/12/2014 की guidelines में स्पष्ट रूप से कहा गया है।
अगर सरकार किसी भी स्तर पर न्यूनतम अहर्ताओ को नज़रंदाज़ करके पदोन्नत्ति करती है तो ये नियमों का उल्लंघन होगा और साथ ही मौलिक अधिकारों का हनन भी होगा। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार नियम पूर्वक पदोन्नत्ति प्रक्रिया को पूर्ण करे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी की बात को ध्यान में रखा जाए और नियमों के साथ प्रक्रिया को पूर्ण करने की कृपा करें।