दिनांक 07.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी के वाह्टसएप पर एक महिला द्वारा व्हाटसएप पर की जा रही बातचीत की वीडियो रिकार्डिंग प्राप्त हुई, जिसमें महिला द्वारा धनराशि के लेनदेन की बात की जा रही है। तदनन्तर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के सम्बन्ध में जनपद के शिक्षकों एवं बी०ई०ओ० के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि आप द्वारा अपनी बहाली हेतु धनराशि के लेनदेन का आरोप श्री प्रभाशंकर त्रिपाठी, ए०आर०पी० फूलपुर पर लगाया जा रहा है, जबकि आप द्वारा विद्यालय में की जा रही अनियमितताओं के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या /623 /2023-24 दिनांक 05.08.2023 द्वारा आपको निलम्बित किया गया था तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या/916/2023-24 दिनांक 10.10.2023 द्वारा आपको दण्ड के साथ बहाल किया गया और पत्रांक /16232-39 दिनांक 27.11.2023 द्वारा निलम्बन बहाली हेतु निर्धारित https://basicdiscplinaryproceeding.upsdc.gov.in/ के माध्यम से प्रा०वि० टकटई, वि०ख० शंकरगढ़ में आनलाइन पदस्थापना की कार्यवाही की गयी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित आपके उक्त वीडियो के कारण अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ विभाग की छवि धूमिल हुई।
अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित उक्त वीडियो के सम्बन्ध में अपना मयसाक्ष्य स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपके उक्त कृत्य के लिए कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगी।