परिषदीय विद्यालयों की बिल्डिंग जर्जर मिलने पर अब सीधे बीएसए और बीईओ जिम्मेदार होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों की जीर्ण-शीर्ण बिल्डिंग की नीलामी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जल्द पूरी करवाने के निर्देश दिए हैं। दिक्कतें देखते हुए प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है।
अपर राज्य परियोजना निदेशक मधु सूदन हुलगी ने परिषदीय विद्यालयों का सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बेसिक स्कूल स्ट्रक्चर ऑडिट गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी ऐंड यूसेबिलिटी के आधार पर 28 बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं। सेफ्टी ऑडिट के दौरान बाउंड्री, फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, फ्लोर, वॉल, दरवाजे, विंडो, सीढ़ियां, टॉइलट,फायर ऐंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फ्लड सेफ्टी आदि का विशेष ध्यान रखना होगा। ऑडिट करवा सभी विद्यालयों में मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जर्जर विद्यालयों के विद्यार्थियों को शिफ्ट करवा जरूरत के अनुसार काम करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद खामी मिलने पर संबंधित जिले के बीएसए, बीईओ और जिला समन्वयक निर्माण प्रभारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
दो समितियों का होगा गठन
विद्यालयों के ध्वस्तीकरण की संस्तुति में अब जिलाधिकारी स्तर से अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की अध्यक्षता में समिति बनेगी। इसमें लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एवं लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा। नीलामी के लिए बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) की अध्यक्षता में समिति बनेगी। इसमें बेसिक शिक्षा के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा।