मवाना। मवाना के गांव राफन स्थित कम्पोजिट विद्यालय की सहायक अध्यापिका सरिता यादव को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। मामले की जांच मुख्यालय पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन लाल को सौंपी गई है। सरिता यादव पर आरोप है उन्होंने अवकाश लेने के लिए बेटे की जन्म तिथि के अभिलेखों में छेड़छाड़ की।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने निलंबन आदेश में कहा कि सहायक अध्यापिका सरिता यादव ने 15 दिन का बाल्यकाल अवकाश 16 अक्तूबर 23 से 30 अक्तूबर 23 तक लिया था। अवकाश आवेदन के साथ शिक्षिका ने द्वितीय संतान हर्ष यादव के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति लगाई थी। मानव सम्पदा पोर्टल पर पाया गया कि हर्ष यादव की जन्म तिथि 25 दिसम्बर 2003 अंकित है, जो 20 साल से अधिक है। जांच की तो पता चला कि सरिता यादव ने 2015 में दस जुलाई 2015 से आठ अगस्त 15 तक भी हर्ष यादव के पैदा होने अवकाश लिया था। इसके बाद नगर पालिका मवाना से हर्ष यादव की जन्म तिथि की जांच कराई गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। नगर पालिका ने अपने रिकार्ड के अनुसार हर्ष यादव की जन्म तिथि 25 दिसम्बर 2003 बताई।