सुल्तानपुर। छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में विशेष पाक्सो अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने शनिवार को निजी स्कूल के प्रधानाचार्य को दोषी मानते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आधी रकम पीड़िता को मिलेगी। विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में विष्णु प्रताप सिंह प्रधानाचार्य के पद पर तैनात था। उसने 21 अगस्त, 2022 को रविवार के दिन छात्रा को कक्षा 11 में प्रवेश के लिए फोन करके स्कूल बुलाया। वहां पहुंचने पर उसने छात्रा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर
छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। छात्रा किसी तरह जान बचाकर भागी और लोगों को घटना के बारे में बताया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार और बचाव पक्ष से तीन गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष अदालत ने प्रधानाचार्य को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।