आज लगभग पच्चीस मिनट की सुनवाई खंडपीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में जस्टिस ए आर मसूदी और जस्टिस बी आर सिंह जी ने की।
जस्टिस मसूदी का view clear है कि जब central law पारित हो चुका है और प्रमोशन के लिए भी संशोधन पूर्व में हो चुका है तो फिर TET अनिवार्य रूप से सभी पर लागू होती है और 2010 के बाद 2014 में हुए संशोधन हुआ तो फिर जो लोग उसके बाद भी बिना TET के हुए हैं वे भी ग़लत हैं। इस पर जस्टिस सिंह ने कहा कि जो लोग affected हैं यानी TET उत्तीर्ण नही हैं उन्हें भी सुना जाए और मामले को परसों के लिए लगा दिया है कि matter genuine है और इसको अब finally decide करेंगे।
STATE से instructions लाने को कहा है जिस पर state ने एक दिन का समय माँगा है। Hearing के दौरान दोनों न्यायमूर्तियों में थोड़ा विरोधाभास ज़रूर दिखा जिस पर थोड़ी आशंका है कि बड़ी बेंच में मामला न चला जाए लेकिन अब देखते हैं परसों को क्या होता है?
RULES में प्रमोशन में TET को लागू न करना और junior सीधी भर्ती के लिए TET माँगना दोनों ही बात एक ही पोस्ट के लिए कैसे हो सकती है जबकि NCTE ने साफ़ कर दिया है कि प्रमोशन चाहे कैसा भी हो आपको TET करना अनिवार्य है।
आभार अधिवक्ता शुक्ला जी और अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी जी का।
#rana