प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि इस भर्ती में बचे हुए 12091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे इस भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडेय सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसिलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे जबकि काउंसिलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12091 पदों पर नए सिरे से काउंसिलिंग का विज्ञापन जारी करें।