मुंबई, । बंबई उच्च न्यायालय ने अयोध्या में राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कानून के चार छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने रविवार को विशेष सुनवाई की और कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित, महत्वहीन और झुंझलाहट पैदा करने वाली है। पीठ ने कहा कि आम तौर पर अदालत ऐसी याचिका को खारिज करते समय कठोर जुर्माना लगाती है, लेकिन याचिकाकर्ता युवा छात्र हैं और इसलिए आगाह करना पर्याप्त होगा।