पारस्परिक अन्तः एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे०शि०प०/37329-407/2023-24 दिनांक 29.12.2023 एवं पत्रांक बे०शि०प०/3835-38411/2023-24 दिनांक 09.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-68-5099/81/2022-5 दिनांक 20.01.2023 में निहित प्राविधानानुसार अहं पाये जाने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 13.01.2024 तक कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने की कार्यवाही शासनादेश में निहित प्राविधानानुसार एवं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे०शि०प०/12400-552/2023-24 दिनांक 14.06.2023 में दिये गये निर्देशानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये है।
पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा बी०एल०ओ० ड्यूटी /निर्वाचन कार्य, अका अकादमिक रिसोर्स पर्सन, अग्रेंजी माध्यम के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका तथा महिला शिक्षिका जो प्रसूति/मातृत्व अवकाश पर है, को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि-
- ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा बी०एल०ओ०/निर्वाचन कार्य का निर्वहन किया जा रहा है को कार्यमुक्त नही किया जायेगा।
- अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अर्न्तगत अंग्रेजी माध्यम से भिन्न विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के साथ जोड़ा बनाया गया है को कार्यमुक्त नही किया जायेगा।
- ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो अकादमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत है द्वारा अन्य शिक्षक एवं शिक्षिका
के साथ जोड़ा बनाया गया है को कार्यमुक्त नही किया जायेगा।
- छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हित के दृष्टिगत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो अवकाश पर अथवा निलम्बित है को कार्यमुक्त नही किया जायेगा।
कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।