लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमकेएस सुंदरम और सचिव अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की अवमानना याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए उस आश्वासन को लेकर अभी तक पालन नहीं किया। 28 नवंबर 2023 के आदेश के तहत अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया दो माह में पूरी करने का आश्वासन सरकार की ओर से कोर्ट को दिया गया था। लेकिन, दो माह बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है।
इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले को 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध कर पेश करने का आदेश दिया। संवाद