नई दिल्ली। आयोग ने कहा कि नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए। चाहे वे बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन में या फिर रैलियों में बच्चे को ले जाना हो।
आयोग ने एक बयान में कहा कि किसी भी तरीके से राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर भी यह प्रतिबंध लागू है, जिसमें कविता, गीत, बोले गए शब्द, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन शामिल है।
आयोग ने कहा कि लेकिन यदि कोई नेता जो प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं है और कोई बच्चा अभिभावक के साथ उसके समीप केवल मौजूद होता है तो यह दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा