सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है बीएड वाले प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से बाहर रहेंगे। वे कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पाएंगे।
बीएसटीसी/ बीटीसी/ डीएलएड वाले ही प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे। मंत्री संदीप सिंह ने कहा, ‘माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित
विशेष अपील संख्या-5068/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में 11 अगस्त, 2023 को पारित आदेश में बी०एड० अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2018 को अपास्त करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।’