लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में आगामी आम चुनावों के लिए तैयार की गई देश की अंतिम मतदाता सूची में केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग पर डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत वोटर लिस्ट की तैयारी संबंधी रिपोर्ट के आधार पर यह टिप्पणी की। ‘संविधान बचाओ ट्रस्ट’ नामक याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि मामले में आगे किसी निर्देश की जरूरत नहीं है। पीठ ने इस पर सुनवाई बंद कर दी।