Primary ka master: निलंबन व निलंबन से बहाली के सम्बन्ध में
सूच्य है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम संख्या 4(1) में स्पष्ट प्रावधानित है कि निलंबन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन इतने गंभीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में समान्यता दीर्घ शारित का समुचित आधार हो सकता हो परंतु जनपदों द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों (सूची संलग्न) के विश्लेषण से संज्ञानित हुआ है कि कतिपय जनपदों में निलंबन के बाद बिना किसी दंड (न तो दीर्घ दंड न ही लघु अधिरोपित किया गया है) के ही निलंबन से बहाल किया गया है। उक्त से यह प्रतीत होता है कि पर्याप्त आधार के बिना ही निलंबित किया जा रहा है अथवा निलंबन उपरांत शासनादेशों / निर्देशों का पालन किए बिना ही बहाल किया जा रहा है। उक्त स्थिति कदापि उचित नहीं है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि कृपया निलंबन प्रकरणों की समीक्षा कर सुधारात्मक कार्यवाही
सुनिश्चत करें। संलग्नक उक्तवत् ।