वाराणसी, । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति मामले में ललितपुर में तैनात बीएसए हरिकेश यादव सहित आठ के खिलाफ चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। हरिकेश यादव बनारस में भी बीएसए थे।
अभियुक्तों में प्रधानाचार्या मीला यादव, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश यादव, मनोज मिश्रा, संजीव सिंह, संतोष कुशवाहा भी हैं। मार्च 2018 में अजीत प्रसाद ने अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी के माध्यम से कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि प्रार्थी शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त श्रीविश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय रौनाखुर्द की वर्किंग कमेटी का स्थाई सदस्य हैं। वर्तमान में उपरोक्त विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मीला यादव की नियुक्ति फर्जी विज्ञापन के आधार पर हुई है। मीला यादव का अनुमोदन तत्कालीन बीएसए हरिकेश यादव, बेसिक शिक्षा
विभाग में तैनात मनोज मिश्रा, संजीव सिंह और संतोष कुशवाहा ने किया था। नियुक्ति में प्रयुक्त अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी और कूटरचित है। मीला यादव सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश यादव की पत्नी भी हैं। वर्ष 2016 में बीएसए ने कर्मचारियों के साथ एक बार फिर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सगे-सम्बन्धियों को बतौर सहायक अध्यापक नियुक्त व अनुमोदित करा लिया। मीला यादव श्रीविश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त होने के बाद शिव दुर्गेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असवारी- व पुष्परंजन बालिका विद्यालय-पांडयेपुर में फर्जी तरीके से प्रधानाध्यापिका बनकर अपने करीबियों को की नियुक्तियां कीं।