सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई है। इस योजना के तहत, माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं। . खाता खोलने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
एसएसवाई के तहत खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है। न्यूनतम जमा राशि ₹250 है और अधिकतम जमा राशि ₹1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष है। खाता 21 वर्ष की अवधि के लिए खोला जाता है।
एसएसवाई के तहत वर्तमान ब्याज दर 7.6% है। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जमा किया जाता है।
एसएसवाई के तहत जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र है। खाते में अर्जित ब्याज भी आयकर मुक्त है।
एसएसवाई खाते से निकासी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जा सकती है:
लड़की की उच्च शिक्षा के लिए
लड़की की शादी के लिए, उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद
एसएसवाई खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है यदि लड़की की मृत्यु हो जाती है।
एसएसवाई एक अच्छी बचत योजना है जो लड़की की शिक्षा और शादी के लिए धन जमा करने में मदद करती है। यह योजना आयकर लाभ भी प्रदान करती है।
एसएसवाई के लाभ इस प्रकार हैं:
यह लड़की की शिक्षा और शादी के लिए धन जमा करने में मदद करता है।
यह आयकर लाभ प्रदान करता है।
यह एक सरकारी योजना है, इसलिए यह सुरक्षित और विश्वसनीय है।
एसएसवाई के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
खाता केवल एक लड़की के नाम से ही खोला जा सकता है।
खाता खोलने के समय लड़की की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
एसएसवाई खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान प्रमाण
माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पते का प्रमाण
एसएसवाई खाता खोलने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
नजदीकी डाकघर या अधिकृत बैंक में जाएं।
एसएसवाई खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक दस्तावेजों की जमा प्रतियां जमा करें।
न्यूनतम जमा राशि जमा करें।
एसएसवाई खाते से निकासी करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
नजदीकी डाकघर या अधिकृत बैंक में जाएं।
एसएसवाई खाते से निकासी के लिए आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक दस्तावेजों की जमा प्रतियां जमा करें।
निकासी राशि का उल्लेख करें।
एसएसवाई खाते के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप https://www.nsiindia.gov.in/InternalPage.aspx?Id_Pk=89 पर जा सकते हैं।
Sukanya Samriddhi Account Scheme
INTRODUCTION:
Minimum deposit ₹ 250/- Maximum deposit ₹ 1.5 Lakh in a financial year.
Account can be opened in the name of a girl child till she attains the age of 10 years.
Only one account can be opened in the name of a girl child.
Account can be opened in Post offices and in authorised banks.
Withdrawal shall be allowed for the purpose of higher education of the Account holder to meet education expenses.
The account can be prematurely closed in case of marriage of girl child after her attaining the age of 18 years.
The account can be transferred anywhere in India from one Post office/Bank to another.
The account shall mature on completion of a period of 21 years from the date of opening of account.
Deposit qualifies for deduction under Sec.80-C of I.T.Act.
Interest earned in the account is free from Income Tax under Section -10 of I.T.Act.
Click for Scheme Rule( 2014 and 2016 and 2019 )
Click for Scheme Forms.
Click for Interest Rate.
सुकन्या समृद्धि योजना: बेटी के भविष्य के लिए सुनहरा अवसर: SSY भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है, जो बेटी की शिक्षा और शादी के लिए धन जमा करने में मदद करती है। यह योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी।
SSY: बेटी की शिक्षा और शादी के लिए निवेश का बेहतरीन साधन: SSY में निवेश करके आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश कर सकते हैं। यह योजना उच्च ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करती है।
SSY के लाभ: कर लाभ, उच्च ब्याज दर, सुरक्षा और विश्वसनीयता: SSY में जमा राशि पर आयकर लाभ मिलता है। योजना में अर्जित ब्याज भी आयकर मुक्त है। SSY एक सरकारी योजना है, इसलिए यह सुरक्षित और विश्वसनीय है.
SSY के लिए पात्रता: शर्तें और आवश्यक दस्तावेज: SSY खाता केवल एक लड़की के नाम से ही खोला जा सकता है। खाता खोलने के समय लड़की की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
SSY खाता कैसे खोलें: आसान प्रक्रिया और जानकारी: SSY खाता नजदीकी डाकघर या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए आपको आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे