नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस नियम के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार को सार्वजनिक नौकरी से बचत कर दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस केवी विश्वनाथन को पीठ ने कहा कि कुछ इसी तरह का प्रावधान (जिसे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में पेश किया गया था) को इस अदालत ने 2003 में एक मामले में बरकरार रखा था।
