*पहला*
*अगर एक बार नया वाला चुन लिए तो क्या अगली बार पुराना वाला चुन सकते है?*
एकदम चुन सकते है, सैलरी पेशे वाले ,जिस साल जो चाहे उसे चुने कोई रोक टोक नही है।
*दूसरा*
*नए टैक्स सिस्टम को चुनने पर रिफंड नही होगा?*
सिस्टम कोई भी हों,अगर आप का टैक्स ज्यादा कटा हो तो वो वापस होगा ही।
किसी का टैक्स नए सिस्टम से 35 हजार बन रहा हो, और उसका अग्रिम आयकर 45 हजार कटा हो तो, नए से फाइल करेगा तो, उसका 10 हजार वापस होगा।
सीधी बात है, सिस्टम नया हो या पुराना, अगर टैक्स ज्यादा कटा है तो वापस होगा, कम कटा है तो जमा करना पड़ेगा।
*दुर्गा शंकर सिंह*