नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। निर्वाचन आयोग के जवाब पर संतोष जाहिर करते हुए शीर्ष अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें मतदाता सूची में वोटर के नामों में दोहराव का आरोप लगाया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या मतदाताओं के नाम हटाए जाने की स्थिति में मतदाता पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे में अब इस याचिका पर आगे कार्यवाही की जरूरत नहीं है।