श्रावस्ती। जिले में मदरसा बोर्ड से संचालित 105 मदरसे बंद होंगे। उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है, इसके बाद इसमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।
जिले में 297 मदरसे हैं। इनमें से बन्ठिहवा, गुलरा व अनवारुल उलूम भिनगा अनुदानित हैं। जबकि 105 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों की मान्यता उच्च
न्यायालय के शुक्रवार के आदेश के बाद समाप्त हो सकती है। ऐसे में इन मदरसों में पढ़ने वाले करीब नौ हजार छात्र- छात्राओं का शिक्षण कार्य बाधित होगा। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन न हो। इसके लिए इन बच्चों को आसपास के परिषदीय विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम का कहना है कि यह शासन स्तर का मामला है। मिलने वाले आदेशों का अनुपालन किया जाएगा