प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्या जूनियर हाईस्कूल बांदा से रिटायर सेविका को हर्जाने सहित बकाया वेतन न्याय हित में एकमुश्त एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार चार सप्ताह में याची को भुगतान करे।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने भगोनिया देवी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि 35 साल तक के 165
रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 69300 रुपये होते हैं। उसे दो बार हाईकोर्ट आना पड़ा इसलिए हर्जाने सहित एक लाख रुपये दिया जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में चाणक्य के अर्थशास्त्र के श्लोक का उल्लेख किया कि प्रजा सुखे सुखं राज्ञः । प्रजानां तु हिते हितों ।।
यानि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। याची एक जुलाई 1977 में 15 रुपये प्रतिमाह वेतन पर अंशकालिक सेविका नियुक्त की गई।