प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के सचिव की ओर से आयुष विभाग में फार्मासिस्ट (यूनानी) की भर्ती 2024 के विज्ञापन की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार तथा आयोग से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।
याची का तर्क है कि नियमावली को शासनादेश से आच्छादित नहीं किया जा सकता, इसलिए भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन करने के कारण रद्द किया जाए।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अरुण कुमार व 25 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, जब तक फैसला नहीं आ जाता, भर्ती प्रक्रिया में याचियों को शामिल होने का अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। संवाद